वस्तु एवं सेवा कर को संक्षेप में जीएसटी कहाँ जाता है; जो पुरे भारत में आज यानी की 1 जुलाई 2017 से लागू हो गए। GST एक अप्रत्यक्ष व्यवस्था है; जिसे सरकार और कई अर्थशास्त्रियों ने इसे स्वतंत्रता के पश्चात् सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है। केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पुरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागु हो गई; जिससे भारत के एकीकृत साझा बाजार बनाने में मदद मिलेगी।
GST :- GOOD & SERVICES TAX
1.GST के बाद जिन चीज पर 0 प्रतिशत टैक्स लगेगा वह चीज का लिस्ट :-
ताज़ा दूध, अनाज, ताज़ा फल, नमक, चावल, पापड़, रोटी, जानवरों का चारा, किताबें, जलावन की लकड़ी, चूड़ियां (ग़ैर कीमती) आदि।
2.जिन चीज पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा वह चीज का लिस्ट :-
चाय, कॉफ़ी, खाने का तेल, ब्रांडेड अनाज, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, ब्रांडेड पनीर, कोयला (400 रुपये प्रति टन लेवी के साथ), केरोसीन, घरेलू उपभोग के लिए एलपीजी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ज्योमेट्री बॉक्स, कृत्रिम किडनी, हैंड पंप लोहा, स्टील, लोहे की मिश्रधातुएं, तांबे के बर्तन, झाड़ू आदि।
3. जिन चीज पर 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा वह चीज का लिस्ट :-
ड्राई फ्रूट्स, घी, मक्खन, मांस-मछली, नमकीन दूध से बने ड्रिंक्स, फ़्रोज़ेन मीट, बायो गैस मोमबत्ती एनेस्थेटिक्स, अगरबत्ती, दंत मंजन पाउडर, चश्मे के लेंस, बच्चों की ड्रॉइंग बुक, कैलेंडर्स, एलपीजी स्टोव नट, बोल्ट, पेंच, ट्रैक्टर, साइकल, एलईडी लाइट, खेल का सामान, आर्ट वर्क आदि।
4. जिन चीज पर 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा वह चीज का लिस्ट:-
रिफाइंड शुगर कंडेंस्ड मिल्क, प्रिजर्व्ड सब्ज़ियां, बालों का तेल, साबुन, हेलमेट, जैम-जेली, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेस, मिनरल वॉटर, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम कोक, टॉयलेट पेपर आदि।
5. जिन चीज पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा वह चीज का लिस्ट:-
मोटर कार, मोटर साइकल, चॉकलेट, कोकोआ बटर, फैट्स, ऑयल, पान मसाला, फ़्रिज़, परफ़्यूम, डियोड्रेंट, मेकअप का सामान, वॉल पुट्टी, दीवार के पेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, आफ़्टर शेव, लिक्विड सोप, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, चमड़े के बैग, मार्बल, ग्रेनाइट, प्लास्टर, माइका, टेम्पर्ड ग्लास, रेज़र, डिश वॉशिंग मशीन, मैनिक्योर, पैडिक्योर सेट, पियानो, रिवॉल्वर आदि।
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